पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

पत्नी की गला दबाकर हत्या कर उसकी लाश को पत्तों के ढेर में छुपाने पर आरोपी पति को हुआ आजीवन कारावास।
मंदसौर। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष महोदय श्री अजीत सिंह सा0 मंदसौर द्वारा आरोपी राहुल पिता जमनेष घारू उम्र 28 साल नि0 इंदिरा नगर नीमच जिला नीमच को हत्या करने का दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माना, व धारा 201 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना से दण्डित किया।
प्रकरण में पैरवी उप संचालक अभियोजन श्री सुषील कुमार जैन सा0 द्वारा की गई।
जिला अभियोजन अधिकारी निर्मला सिंह चौधरी द्वारा बताया गया कि सूचनाकर्ता विकास अठवाल ने बताया कि मेरी बहन मृतिका सपना की शादी राहुल घारू नि0 नीमच के साथ 2019 में हुई थी। सपना दिनांक 20.11.2020 से लापता थी जिसकी गुमषुदगी की रिपोर्ट मल्हारगढ थाने पर की थी। मल्हारगढ पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान गुमषुदा सपना की जांच करते सपना के पति राहुल से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरी पत्नी सपना से दो माह से कोई बातचीत नही हुई है उक्त पर पुलिस ने मृतिका और उसके पति के मोबाईल नंबर की कॉल डीटेल निकाली जिस पर मृतिका सपना के पति राहुल से पुनः सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दिनांक 20.11.2020 को पत्नी सपना ने मुझे फोन लगाकर कहा कि मै मंदसौर पीजी कॉलेज आई हूं आप कंहा हो तो मै पीजी कॉलेज साढे 12 बजे दोस्त की मोटरसाईकिल लेकर पंहुचा वहां से पत्नी सपना को मिलने व बातचीत करने का बोलकर मोटरसाईकिल पर बैठाकर होमगार्ड लाईन के पीछे जंगल में ले गया वहां पर पत्नी ने कहा आप मेरे माता पिता भाई से बात करो जिस पर मैने कहा कि आपके परिवार ने मेरे व मेरे मा बाप के खिलाफ दहेज प्रताडना का केस कायम करवा दिया मै उनसे क्या बात करू तथा नीमच में साथ रहने की बात को लेकर दोनों में झगडा हो गया जिस पर पत्नी सपना को जान से मारने की नियत से उसका गला दबाकर हत्या कर लाष को एक गड्ढे मे डालकर उपर पत्तों से छिपा देना बताया। उसके कथन अनुसार पुलिस को मृतिका की लाष खाखरे के पेड के पत्तो से ढकी हुई मिली जिसकी गुमषुदा के भाई विकास व नटवर ने गुमषुदा लाष को अपनी बहन सपना के रूप में पहचान की। एवं पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध थाना मल्हारगढ पर अपराध पंजीबद्ध किया व संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विवेचना एसडीओपी त्रिलोकचंद पंवार मल्हारगढ द्वारा की गई।
अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य व तर्कों के आधार पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष महोदय द्वारा आरोपी राहुल पिता जमनेष घारू को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन उप संचालक अभियोजन एस.के. जैन सा0 द्वारा किया गया।