घर में घुसकर डंडे से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाली महिला को 2 वर्ष का सश्रम कारावास
नीमच। श्रीमती स्वागिता पूर्णेश श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा घर में घुसकर महिला के साथ डंडे से मारपीट कर उसका हाथ तोड गंभीर चोट पहुंचाने वाली आरोपिया चाँदनी पति जानकीलाल पासी, उम्र-45 वर्ष, निवासी-अंबेडकर कॉलोनी, जिला-नीमच को धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 500रू. अर्थदण्ड एवं धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री चंद्रकांत नाफड़े द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 21.02.2018 रात्रि के लगभग 7ः30 बजे अंबेडकर कॉलोनी स्थित फरियादी मोहम्मद जिब्राईल के घर की हैं। घटना दिनांक को फरियादी शाहिद का लडका आरोपिया की दुकान पर 10 रूपये लेकर सामान खरीदने गया था तब 10 रूपये का सिक्का नीचे गिर जाने से वह उसे उठाने लगा तो आरोपी जानकीलाल व उसकी पत्नी चाँदनी कहने लगे की शाहिद चोरी कर रहा है। यह बात शाहित ने घर आकर बताई तो इसी बात को लेकर दोनों आरोपीगण फरियादी के घर में घुस गये व आरोपिया के पास डंडा था, जिससे उसने फरियादिया की मां कुलसुम बी के हाथ पर मारा जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। फरियादी व उसकी पत्नी अंजुम बानो ने बीच-बचाव किया, फिर आरोपीगण वहा से चले गये। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की जिस पर से अपराध क्रमांक 85/18 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान ही आरोपी जानकीलाल की मृत्यु हो जाने से आरोपिया चाँदनी के संबंध में निर्णय पारित किया गया।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, आहत व चश्मदीद साक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए आरोपिया द्वारा डंडे से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर आरोपिया को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री चंद्रकांत नाफडे़, एडीपीओ द्वारा की गई।